नयी दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने छह करोड़ रूपये से ज्यादा के धन शोधन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ सात दिसंबर के लिए पेशी वारंट जारी किया है। विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सिसोदिया ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र का संज्ञान लिया और तिहाड़ जेल प्रशासन को चौटाला को पेश करने के निर्देश दिए। शिक्षकों के भर्ती घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में चौटाला 10 साल जेल की सजा काट रहे हैं । ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा तीन और चार के तहत चौटाला पर मुकदमा चलाने की मांग की गयी है। ईडी ने अदालत को सूचित किया है कि चौटाला ने भ्रष्टाचार के जरिए मई 1993 से मई 2006 के बीच अवैध तरीके से 6.09 करोड़ रूपये की संपत्ति अर्जित की और उचित संपत्ति बताकर इसका इस्तेमाल निर्माण और अन्य चल संपत्ति बनाने में किया गया। हरियाणा में अवैध तरीके से 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती करने के लिए चौटाला जेल की सजा काट रहे हैं।
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