- अब तक प्रचार के लिए रोज 20 हजार रु. का ट्रांजेक्शन कर सकते थे, सीमा अब 10 हजार हुई
- 10 हजार से ज्यादा रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए क्रॉस चेक, ड्राफ्ट का इस्तेमाल करना होगा
चुनाव में कितनी ज्यादा रकम खर्च की जा रही है, यह जानने के मकसद से इलेक्शन कमीशन ने कैश ट्रांजेक्शन में और ज्यादा सख्ती कर दी है। उम्मीदवार प्रचार के लिए रोजाना 10 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा रकम का लेनदेन करने के लिए उम्मीदवारों या पार्टियों को क्रॉस चेक, ड्राफ्ट, एनईएफटी या आरटीजीएस का इस्तेमाल करना होगा।
5 राज्यों में होने वाले चुनाव में लागू होगा नियम
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अप्रैल 2011 में चुनाव आयोग ने इस तरह के रोजाना कैश लेनदेन की लिमिट 20 हजार तय की थी। लेकिन, आयकर की धारा 40ए (3) में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए नई सीमा तय की गई है।
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नए बदलाव 12 नवंबर से लागू किए गए हैं और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इन पर अमल किया जाएगा। अब कोई प्रत्याशी किसी व्यक्ति या संस्था से 10 हजार से ज्यादा का चंदा या कर्ज कैश नहीं ले सकेगा।
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पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग ने ये कदम उठाया है।
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प्रतिभागियों के बीच आम सहमति के आधार पर 2015 में बने चुनाव आयोग के मसौदे के मुताबिक, उम्मीदवारों की तहत पार्टियों के चुनावी खर्च की सीमा तय होनी चाहिए।
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अभी जहां उम्मीदवार द्वारा चुनाव पर किए गए खर्च की सीमा है, इस तरह की कोई सीमा राजनीतिक दलों के लिए नहीं तय की गई है।