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राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ती जा रही है. अपने 2018 के आदेशों का पालन ना होने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही राजनीति के अपराधीकरण पर कदम पर लगाम के लिए कड़ी गाईडलाइन तैयार कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दाग़ी प्रत्याशी चुनने पर 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को बताना होगा साथ ही पार्टी की वेबसाइट पर भी इसे अपलोड करना होगा.इसके साथ-साथ यह भी बताना होगा कि किसी बेदाग़ को टिकट क्यों नहीं दिया?