नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग से कहा है कि वह कानून का उल्लंघन कर विदेशों से चंदा लेने वाली भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
जस्टिस नंदराजोग और जस्टिस जयंत नाथ की पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
मशहूर वकील प्रशांत भूषण के जरिए याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि पार्टियों ने ब्रिटेन स्थित वेदांता ग्रुप की सहायक कंपनियों से चंदा लिया था। इस मामले की जांच होनी चाहिए।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित अथॉरिटीज को कानून के मुताबिक छह माह के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा और कांग्रेस का कहना है कि वेदांता रिर्सोसेज विदेश कंपनी नहीं है।
ऎेसे में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। याचिका में कहा गया कि वेदांता रिर्सोसेज और भारत में उसकी सहायक कंपनियों,मसलन स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज, सेसा गोवा और माल्को ने कांग्रेस और भाजपा सहित कई दलों को करोड़ों रूपए का चंदा दिया है। कांग्रेस और भाजपा ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और विदेश योगदान(नियमन)कानून का उल्लंघन किया है।