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बता दें की गैर-मान्यता प्राप्त दल वे दल हैं, जो या तो हाल में पंजीकृत हुए हैं या फिर जिन्होंने राज्य पार्टी के लिए विधानसभा या आम चुनावों में जरूरी वोट प्रतिशत हासिल नहीं किए अथवा जिन्होंने पंजीकरण के बाद चुनाव ही नहीं लड़ा।

भारतीय निर्वाचन आयोग की 13 अप्रैल 2018 की अधिसूचना के देश में अनुसार 2,099 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। इसमें ने 2,044 या करीब 97 प्रतिशत पंजीकृत दल गैर-मान्यता प्राप्त हैं।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार, ‘केवल पांच प्रतिशत पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों ने 2013-14 से 2015-16 के बीच प्राप्त चंदे के बारे में जानकारी दी।’