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New Delhi
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार, चुनाव आयोग व छह राष्ट्रीय पार्टियों को राजनीतिक दलों में सूचना का अधिकार कानून लागू नहीं किये जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने यह नोटिस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और चर्चित आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर जारी किया.
इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि दो साल पहले केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने यहां आटीआइ लागू करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इस आदेश की अवहेलना की. उन्होंने कहा कि चूंकि केंद्रीय सूचना आयोग संबंधित पार्टियों के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं चला सकता है, ऐसे में इस मामले के लिए अदालत में अपील की गयी थी, जिसके बाद यह निर्देश आया.